किसान को मिलेंगे फसल बीमा के 70 हजार रूपये, उपभोक्ता आयोग बैतूल का आदेश

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बैतूल- फसल बीमा योजना किसानों के लिए बेशक महत्वाकांक्षी योजनाएं है बसर्त कि इस योजना का लाभ किसान को समय पर मिल सके किंतु ऐसा होता नहीं किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए भी भारी संघर्ष करना पड़ता है।

ऐसा ही एक मामला भैंसदेही का है जहां किसान को बीमा राशि के लिए उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाना पड़ा और अब किसान को न्यायाधीश के आदेश के बाद 70 हजार बीमा राशि मिल सकेगी। भैंसदेही तहसील के ग्राम कौडीढाना, प.ह.नं. 85, केन्द्र भिवकुंड के किसान को खरीफ 2018 की फसल बीमा राशि बैंक व शासन के दफ्तरों के चक्कर लगाने के बावजूद नहीं मिल पाई थी।

उपभोक्ता आयोग में प्रकरण दर्ज करने पर आयोग द्वारा दिये गये आदेश के अनुसार अब किसान को अपनी बीमा राशि प्राप्त होगी। यह आदेश उपभोक्ता आयोग बैतूल अध्यक्ष / न्यायाधीश बिपिन बिहारी शुक्ला व सदस्य मोहन सोनी द्वारा दिया गया। एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि भैंसदेही तहसील के ग्राम कौड़ीढाना के किसान बलिराम पिता पूनाजी अडलक का एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा बैतूल में के.सी.सी. खाता था। खरीफ 2018 में इस गांव की सोयाबीन फसल खराब हो गई थी, गांव के सभी किसानों को फसल बीमा राशि प्राप्त हुई, लेकिन बलिराम अड़लक को यह राशि नहीं मिली।

उपभोक्ता आयोग में आवेदन देने के बाद बीमा कंपनी ने अपने जवाब में बताया कि बैंक द्वारा किसान का प.ह.नं. 85, केन्द्र भिवपुर को बदलकर प.ह.नं. 13 केन्द्र ककड़ियाकला कर देने के कारण किसान को फसल बीमा राशि नहीं मिली, क्योंकि किसान के मूल प.ह.नं. 85 केन्द्र भिवपुर 33.20 प्रतिशत नुकसानी पाई गई थी।बैंक द्वारा केन्द्र सरकार के पोर्टल पर दर्ज किये गये प.ह.नं. 13 केन्द्र ककड़ियाकला में सर्वे के अनुसार नुकसानी नहीं पाई गई, इस कारण किसान फसल बीमा राशि पाने से वंचित रह गया। इस आदेश के बाद किसान को 70 हजार रू. फसल बीमा राशि, मानसिक संत्रास व वाद व्यय सहित मिलेगी। यह राशि बैंक द्वारा 30 दिन के अन्दर किसान को दी जाएगी, अन्यथा ब्याज भी देना होगा।


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