मुलताई – मुलताई न्यायालय में चल रहे एक चेक बाउंस मामले में महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है जिसमें न्यायालय चेक बाउंस मामले में राशि के साथ 6 माह की सजा का फैसला सुनाया है।
अधिवक्ता हरीश शिवहरे ने बताया कि चेक बाउंस के प्रकरण में जेएमएफसी दिनेश मीणा ने कपासिया निवासी सावन्या मातेकर को 6 माह की सजा से तथा 3 लाख 50 हजार रुपए प्रतिकार राशि से दंडित किया है । अधिवक्ता हरीश ने बतायाअभियुक्त ने स्वयं की जमीन का सौदा परिवादी कुलवंत सिंह खुराना से में किया था तथा 15.7.2022 को 3 लाख रुपए बिसार में प्राप्त किए थे

अभियुक्त द्वारा बाद में रजिस्ट्री करने का मना कर दिया तथा बिसार राशि वापस करने के लिए परिवादी को भारतीय स्टेट बैंक का चेक दिया था। जिसे खुराना ने भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जो बाउंस हो गया परिवादी ने चेक बाउंस का मामला कोर्ट में पेश किया विचारण के बाद न्यायालय द्वारा 6 माह के सश्रम कारावास एवं 3 लाख 50 हजार रुपए प्रतिकार राशि परिवादी को अदा करने का निर्णय दिया है।