मुलताई -एक विवाहिता के घर में घुसकर विवाहिता के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ने दोषी ठहराते हुए पृथक-पृथक धाराओं में एक-एक साल के सश्रम कारावास की सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
प्रकरण में अभियोजन का संचालन करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी धर्मेश शर्मा ने बताया बोरदेही थाना क्षेत्र के एक ग्राम की निवासी पीड़िता ने बोरदेही पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करते हुए बताया था कि उसका विवाह 2005 में हुआ था, उसके दो पुत्र है।

पति का वर्ष 2012 में बीमारी के चलते निधन हो गया था। साथ ही पति के निधन के पांच माह बाद ससुर की भी मृत्यु हो गई थी। इस स्थिति में वह अपनी सास और दो बच्चों के साथ रह रही थी। बीते 30 जून 2017 को उसकी सास खेत में गई थी और बड़ा पुत्र भांजे के साथ आमला में पढ़ने के लिए गया था। शाम 5:30 के दरमियान घर में खाना बना रही थी छोटा पुत्र आंगन में खेल रहा था। उसी दौरान गुलशन पिता मदन मौली घर में आया और और उसने हाथ पकड़ लिया। साथ ही छेड़छाड़ करने लगा।

पीड़िता हाथ छुड़ाकर चिल्लाने लगी तो गुलशन छेड़छाड़ की बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर घर के पीछे के दरवाजे को खोलकर खेत की तरफ भाग गया। पीड़िता की चिल्लाने की आवाज सुनकर पीड़िता का देवर, चचेरी सास घर में आए तो पीड़िता ने गुलशन के कृत्य की जानकारी दी। पीड़िता की रिपोर्ट पर बोरदेही पुलिस ने आरोपी गुलशन पिता मदन मौली के खिलाफ धारा 452, 354 ,323, 506 भाग 2 के तहत केस दर्ज कर विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत आरोपी गुलशन मौली को धारा 452 के तहत दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास और धारा 354 में दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास के साथ एक-एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही धारा 323 के तहत दोषी ठहराते हुए न्यायालय उठने तक की सजा और पांच सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।